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सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नहीं किया माफ, 23 अप्रैल को फिर होना होगा…

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले (Misleading Advertising Cases) में योग गुरु रामदेव और आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई भी राहत नहीं मिली।

Supreme Court on Baba Ramdev : पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले (Misleading Advertising Cases) में योग गुरु रामदेव और आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई भी राहत नहीं मिली।

Supreme Court ने मंगलवार को भी बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को माफ नहीं किया और उन्हें 23 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ Supreme Court में पेश हुए। योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें माफ करने से साफ इनकार कर दिया।

रामदेव से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि ‘आपने जो किया है उसके लिए क्या हम आपको माफी दे दें? आपको पता है कि आपने क्या किया?’ इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमसे भूल हुई है, उसके लिए हमने माफीनामा भी पेश किया है और हम फिर माफी मांग रहे हैं।

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में मिला बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट से Baba Ramdev ने दोबारा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में सौ फीसदी इसका ख्याल रखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं.. एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए। आपके रवैये से यह नहीं लगता।

हम आदेश जारी करेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा 23 अप्रैल को मामले की फिर सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा।

बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में Supreme Court ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। फिर भी कोर्ट को उनकी बात पर यकीन नहीं है।

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