नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण एवं आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियां सील करने और अनधिकृत निर्माण ढहाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने मेरठ के बाहरी इलाके उल्देपुर में उन जमीनों की प्रकृति की विस्तृत जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग भी गठित किया है, जहां ये अवैध आवासीय कॉलोनियां विकसित हुई हैं।



