सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियां सील करने, अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती दिखाते हुए 16 हजार से अधिक संपत्तियां सील करने और कार्रवाई के निर्देश दिए।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण एवं आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियां सील करने और अनधिकृत निर्माण ढहाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने मेरठ के बाहरी इलाके उल्देपुर में उन जमीनों की प्रकृति की विस्तृत जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग भी गठित किया है, जहां ये अवैध आवासीय कॉलोनियां विकसित हुई हैं।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।