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वोटिंग के बाद निकली हर VVPAT स्लिप के मिलान की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने…

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VVPAT Slip : Supreme Court ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतदान के बाद निकलने वाली हर VVPAT Slip का मिलान करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया।

इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवाल खत्म हो गए हैं।

चुनाव आयोग ने दी थी अपनी राय

बता दें कि इस मामले में चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अर्जियों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से पूछा था कि क्या EVM में पड़े वोटों और उससे निकलने वाली सारी VVPAT Slip का मिलान हो सकता है।

इस पर चुनाव आयोग ने नकारात्मक राय दी थी और कहा था कि यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर नतीजा आने में 12 दिन तक का वक्त लग सकता है।

EVM से ही जारी रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया

Supreme Court ने EVM से ही वोटिंग जारी रहने का फैसला दिया है, लेकिन यह भी कहा कि चुुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाला कोई कैंडिडेट 5 फीसदी EVM की जांच करा सकता है।

इसकी जांच में आने वाला खर्च शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ही उठाना होगा।

अदालत ने यह भी कहा है कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट स्लिप को सुरक्षित रखना होगा।

ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान किया जा सके।

चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर EVM के साथ VVPAT का मिलान कर पाना संभव नहीं होगा।

पहले से ही नियम है कि कोई भी 5 फीसदी ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान कराया जा सकता है।

ऐसे में यह एकदम पुख्ता नियम है और संदेह को दूर करता है। चुनाव आयोग ने यह भी समझाया कि आज तक किसी ईवीएम के साथ हैकिंग नहीं हो सकी है।

ऐसे में उस पर सवाल उठाना तकनीकी लिहाज से भी किसी तरह ठीक नहीं है।

EVM में सभी सिंबल लोडिंग को किया जाए सील

कोर्ट ने कहा कि EVM में सभी सिंबल लोडिंग (Symbol Loading) को सील किया जाए।

यह काम उम्मीदवारों की मौजूदगी में होना चाहिए।

अदालत ने बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को भी सिरे से खारिज किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यहां तक कहा था कि हम बैलेट पेपर (Ballot Paper) से मतदान को भी देख चुके हैं कि उस दौर में क्या हुआ करता था।

कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट को रखें सुरक्षित

अदालत ने यह भी कहा है कि मतगणना के बाद भी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाए। नतीजा आने के 7 दिनों के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर के प्रत्याशी की ओर से इनके मिलान या जांच की अर्जी दी जा सकती है।

उनके आवेदन पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर्स की ओर से जांच कराई जाएगी।

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