सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित सभी कार्यवाहियों पर लगाई रोक, कारण…

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शनिवार को हुई एक विशेष बैठक में स्वत: संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल में Medical Colleges और अस्पतालों में प्रवेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र (Fake Caste Certificate) से जुड़े एक मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा जारी किए गए सीबीआई जांच के निर्देश भी शामिल हैं।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शनिवार को हुई एक विशेष बैठक में स्वत: संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल में Medical Colleges और अस्पतालों में प्रवेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र (Fake Caste Certificate) से जुड़े एक मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा जारी किए गए सीबीआई जांच के निर्देश भी शामिल हैं।

सोमवार को फिर से कार्यवाही सूचीबद्ध

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़( DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम पश्चिम बंगाल राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर रहे हैं। हम सोमवार को फिर से कार्यवाही सूचीबद्ध करेंगे। इस बीच, हम उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा देंगे और इस स्तर पर SBI को संदर्भित करने के एकल-न्यायाधीश के निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगा देंगे।”

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस ने कहा कि शीर्ष अदालत सोमवार को फैसला करेगी कि मामले में आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है।

उठने से पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह “अभी कार्यभार संभालेगी।”

अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी

शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में Medical Colleges में प्रवेश से संबंधित कथित अनियमितताओं की CBI जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ और एकल न्यायाधीश पीठ के बीच उत्पन्न अभूतपूर्व मतभेदों का स्वत: संज्ञान लिया था।

गुरुवार को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक फैसले को “अनदेखा” किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से मामले की “तुरंत” जांच शुरू करने को कहा था।

बुधवार को एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा इस मामले में CBI जांच के लिए दिए गए आदेश पर न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में से एक पर “किसी राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने” का भी आरोप लगाया।

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