झारखंड

बैंकों के वसूली एजेंट नहीं कर सकते जबरदस्ती, जानें इन नियमों को, आपके पास हैं ये अधिकार

हजारीबाग: जिले के इचाक प्रखंड में ट्रैक्टर से कुचलकर मारी गई गर्भवती मोनिका (Pregnant monica) का पूरा परिवार सदमे में है। हर किसी के चेहरे पर वसूली एजेंटों (Recovery Agents) के खिलाफ रोष भी व्याप्त है।

लोगों का यही कहना है कि इस तरह जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल, यह सही भी है। क्योंकि कोई भी एजेंट किसी से भी जबरन वसूली नहीं कर सकता है। इसके भी नियम और कायदे कानून हैं।

जिसका पालन नहीं करने पर एजेंट के खिलाफ आप केस भी दर्ज करा सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी सकती है।

वसूली एजेंट यदि कानून के अनुसार काम नहीं करे, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी आदेश दिया है।

जानिये क्या है कर्जदार के अधिकार

1. एजेंट ज्यादती करें तो आपराधिक केस दर्ज कराएं, एजेंट किसी की संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता है

2. वसूली एजेंट का काम कर्जदार को कर्ज का भुगतान करने के लिए तैयार करना होता है

3. वसूली एजेंट किसी हाल में आपको शारीरिक, मानसिक या किसी और तरह से परेशान नहीं कर सकता

4. वसूली एजेंट का पता और फोन नंबर ग्राहक को दिया जाना जरूरी है, एजेंट उन्हीं नंबरों से ग्राहक को कॉल करेगा जो बैंक ने दिये हैं

5. एजेंट को ग्राहक से सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच ही बात करना होगा, बैंकों के लिए भी कानूनी प्रावधान है

6. आपका केस वसूली एजेंट को सौंपने के पहले बैंक को देनी होगी जानकारी

क्या कहता है RBI

बयान में रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने साफ किया है, लोन की वसूली के लिए किसी ग्राहक को सार्वजनिक ढंग से लज्जित नहीं कर सकते, ग्राहक के परिवार, दोस्त या नाते-रिश्तेदार की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते या उनको फोन नहीं कर सकते, फोन पर या सोशल मीडिया के माध्यम से लोन वसूली के लिए गलत मैसेज या फोन नहीं कर सकते।

साथ ही, पैसे लेने के लिए फोन पर किसी तरह की धमकी भी नहीं दे सकते। अगर ग्राहक को लोन रिकवरी के लिए 8 बजे सुबह और शाम के 7 बजे के बाद फोन किया जाता है, तो यह RBI  के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

बैंकों, फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम

ऊपर बताए गए सभी नियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और आरई के लिए समान रूप से लागू होता है। लोन की वसूली के लिए फोन करने का खास समय दिया गया है, उसी समय के बीच ग्राहकों को फोन किया जाना चाहिए।

हाल में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिनमें रिकवरी एजेंट को बेवजह ग्राहकों को परेशान करते, प्रताड़ित करने और किसी भी समय फोन कर धमकी देने का वाकया सामने आया है।

इसके बाद ग्राहकों ने रिजर्व बैंक से इस बाबत शिकायत की थी। शिकायत के बाद आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी कंपनी या बैंक का रिकवरी एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत आरबीआई से की जा सकती है।(रेफरेंस)

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