बिहार

बिहार में तीन बार के MLA टीपी सिंह को मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा, 28 साल पुराने…

छपरा MP-MLA कोर्ट ने व्यवसायी की हत्या मामले में लंबे ट्रायल के बाद तारकेश्वर प्रसाद सिंह को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई है।

TP Singh Life Imprisonment : बिहार के छपरा (Chapra) में 28 साल पुराने हत्या (Murder) के मामले में मशरख विधानसभा सीट (Mashrakh Assembly Seat) से तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह (Tarkeshwar Prasad Singh) को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार,  पानापुर थाने में 1996 में व्यवसायी की हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया गया था।

छपरा MP-MLA कोर्ट ने व्यवसायी की हत्या मामले में लंबे ट्रायल के बाद तारकेश्वर प्रसाद सिंह को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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