झारखंड

खूंटी में अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 15-15 साल की सजा

दोनों अभियुक्तों को धारा 15सी और 25 एनडीपीएस एक्ट में अलग-अलग 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा अदालत ने सुनायी

खूंटी: अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार (नं 2) की अदालत (Court) ने अफीम तस्करी के दो दोषियों शंभू लाल जटिया और प्रकाश जटिया को 15-15 साल सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। दोनों सगे भाई हैं और ग्राम बनसेन थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के रहने वाले हैं।

दोनों अभियुक्तों को धारा 15सी और 25 NDPS एक्ट में अलग-अलग 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा अदालत ने सुनायी।

उल्लेखनीय है कि एक मई, 2020 को पुलिस ने मारंगहादा थानांतर्गत हेंडेवा गांव के पास एक एलपी ट्रक व मारुति वैन में तरबूज की आड़ में की जा रही अफीम डोडा की तस्करी का खुलासा करते हुए ट्रक व मारुति वैन से 127 बोरियों में बंद 1909 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया था।

पुलिस (police) ने मौके पर ट्रक चालक शंभूलाल जेदिया व उसके भाई प्रकाश जेदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

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