झारखंड में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून: हफीजुल हसन

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Waqf amendment law :  झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से बुधवार को कडरू स्थित हज हाउस में एक दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रांची, खूंटी और सिमडेगा के कुल 248 हज यात्रियों (आजमीन-ए-हज) ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और स्वास्थ्य मंत्री व हज कमेटी अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य हज यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाना था।

यह प्रशिक्षण शिविर हज यात्रियों को मक्का-मदीना में आने वाली चुनौतियों और वहां के नियमों से परिचित कराने के लिए आयोजित किया गया।

झारखंड स्टेट हज कमेटी ने पहले भी रांची सहित विभिन्न जिलों में ऐसे शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें यात्रियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा की तैयारियों के बारे में बताया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि झारखंड में वक्फ (संशोधन) कानून 2025 लागू नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP ने इस कानून को मुसलमानों को परेशान करने के लिए संसद से पारित कराया है।

उन्होंने हज यात्रियों से राज्य और देश में अमन, शांति व भाईचारे के लिए दुआ करने की अपील की।

वक्फ कानून पर विवाद

मंत्री हफीजुल हसन के वक्फ संशोधन कानून पर बयान ने राजनीतिक चर्चा को हवा दी है। यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, और झारखंड सरकार का इसे लागू न करने का रुख इस मामले को और गर्म कर सकता है।

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