झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट में योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

ED कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ED ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

Yogendra Tiwari Bail Hearing : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े Money Laundering मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी (Yogendra Tiwari) की जमानत याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

दरअसल, ED कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ED ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

ED की जांच में योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी (Sand Smuggling) और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार (Liquor Business) में लगाने की खुलासा हुआ है। मामले में ED ने 8/2023 दर्ज किया है।

19 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

19 अक्टूबर, 2023 को पूछताछ के क्रम में ED ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ED ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था।

पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था।

ED ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त, 2023 को छापेमारी (Raid)  की थी, जिसके बाद कई बार समन जारी कर योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए ED के Ranchi स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया गया था और उससे पूछताछ की थी।

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