कोरेक्स सिरप बेचने के मामले में 15 साल की सजा, अदालत का सख्त फैसला

Archana Ekka
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Cases of Selling Corex Syrup: पलामू जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। केस संख्या 31/2024 में आरोपी मो. नवाज अंसारी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

इसके साथ ही अदालत ने उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

क्या था पूरा मामला

यह मामला 30 नवंबर 2024 का है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी मो. नवाज अंसारी को पुलिस ने उसके घर से नशीली दवाएं बेचते हुए पकड़ा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 100 एमएल के 900 बोतल कोरेक्स सिरप बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि इन दवाओं की बिक्री अवैध रूप से की जा रही थी।

साक्ष्यों के आधार पर सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। धारा 22(सी) के तहत भी उसे 15 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इस फैसले को नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सनमार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।