झारखंड

झारखंड मे 75 फीसदी स्थानीय को मिलेगी नौकरी, CM हेमंत सोरेन ने झारनियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारनियोजन पोर्टल (Jharniyojan Portal) का उद्घाटन किया।

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए https://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार (Employer and Employment) ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी।

Portal पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।

झारखंड मे 75 फीसदी स्थानीय को मिलेगी नौकरी, CM हेमंत सोरेन ने झारनियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन 75% local will get jobs in Jharkhand, CM Hemant Soren inaugurated Jharniyojan portal

अधिनियम 12 सितंबर, 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी

राज्य के बेरोजगार युवा को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) की ओर से “झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” (Planning Act 2021) पारित किया गया है एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर, 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है।

यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है।

अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो 40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय को नियुक्त करना होगा। झारखंड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।

झारखंड मे 75 फीसदी स्थानीय को मिलेगी नौकरी, CM हेमंत सोरेन ने झारनियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन 75% local will get jobs in Jharkhand, CM Hemant Soren inaugurated Jharniyojan portal

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य-

-अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा।

इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे। लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

-प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अन्दर 40000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।

-उपरोक्त अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोषित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

-अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता की ओर से प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।

-अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में 60 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

-अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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