रांची की ACB कोर्ट ने गुमला के क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दो साल की सुनाई सजा

News Aroma Media
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रांची: रांची के एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को 12 साल पुराने मामले में गुमला के क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवधेश राम को चार हजार घूस लेने के मामले में दो साल की सजा सुनायी है।

साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अदालत ने पीसी एक्ट के दो धाराओं में अलग-अलग दो-दो साल की सजा और दोनों धारा में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन की ओर से एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने पैरवी की। उन्होंने अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किये। यह मामला 11 अगस्त 2010 का है।

मामले में निगरानी थाना में कांड संख्या 34/2010 दर्ज की गयी थी

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले के वादी गुमला के सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण भगत ने पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ के लाभ के लिए आवेदन दिया था।

उन्हें पांच लाख रुपये मिलने थे। क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अवधेश राम ने पांच प्रतिशत (एक लाख में पांच हजार रुपये घूस) की मांग की थी।

बाद में मामला चार हजार रुपये में तय हुआ था। नारायण भगत ने पांच अगस्त 2010 को निगरानी थाना को आवेदन दिया था।

इसके बाद 11 अगस्त 2010 को निगरानी के टीम ने चार हजार रुपये घूस लेते अवधेश राम को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मामले में निगरानी थाना में कांड संख्या 34/2010 दर्ज की गयी थी।

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