Homeझारखंडरांची उत्पाद विभाग के दारोगा दोषी करार, कोर्ट 9 को सुनाएगा फैसला

रांची उत्पाद विभाग के दारोगा दोषी करार, कोर्ट 9 को सुनाएगा फैसला

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रांची: ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा (Prakash Jha) की अदालत ने गुरुवार को एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम (Inspector Vishwanath Ram) को दोषी करार दिया है। विश्वनाथ राम को कोर्ट नौ दिसंबर को सजा सुनायेगा।

वहीं इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट (Court) ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपितों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर ACB के SP से शिकायत की थी।

दारोगा विश्वनाथ राम को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा था

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि पिस्का मोड़ में उनकी लाइसेंसी शराब दुकान है। 245 पेटी शराब का परमिट जारी करने के एवज में एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुजूर ने उनसे घूस की मांग की है।

उन्होंने आरोपितों से मिलने को कहा जब शिकायतकर्ता उससे कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में मिला, तो उनसे 90 हजार रुपये घूस मांगी गई। ACB की टीम ने मौके पर एक्साइज विभाग (Excise Department) के दारोगा विश्वनाथ राम को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा था।

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