

Naxalite Yogendra Ganjhu Bail Rejected : अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद नक्सली योगेंद्र गंझू को अदालत से राहत नहीं मिली है। रांची की अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पिछले साल 14 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में ट्रायल चल रहा है।





छापेमारी में हथियार बरामद होने का दावा
अभियोजन के अनुसार, 14 जुलाई 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के बंगला चट्टी नदी के पास छापेमारी की गई थी। इस दौरान चार संदिग्धों को पकड़ा गया। पुलिस का दावा है कि योगेंद्र गंझू के पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।
लेवी वसूली की साजिश का आरोप
जांच एजेंसियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए व्यवसायियों और ईंट-भट्ठा संचालकों से लेवी वसूलने की साजिश में शामिल थे। इसी मामले में मैक्लुस्कीगंज थाना कांड संख्या 17/2025 दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने क्यों खारिज की बेल?
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उपलब्ध रिकॉर्ड से वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य प्रतीत होता है। कोर्ट ने माना कि गंभीर आरोप, हथियार बरामदगी और ट्रायल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता।
