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रांची पिठोरिया में पत्नी की हत्या कर शव छुपाने के मामले को पति को उम्र कैद की सजा

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रांची: पत्नी की हत्या (Wife Murder) कर और शव छुपाने के मामले में पति को उम्र कैद की सजा मिली है। अपर न्यायायुक्त SM Shahzad  की अदालत ने पिठोरिया के करकट्टा गांव निवासी महबूद आलम को सजा के साथ-साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सुनवाई के दौरान APP श्याम चौधरी (APP Shyam Choudhary) ने अनुसंधानकर्ता घनश्याम मिश्रा समेत 10 लोगों की गवाही कराई थी।

 5 जुलाई 2019 की है घटना

अभियुक्त पर शादीशुदा होने के बावजूद धोखा देकर दूसरी महिला से शादी करने और पत्थर से मारकर महिला की हत्या (Murder) करने का आरोप है।

हत्या की घटना 5 जुलाई 2019 की है। जब आरोपी ने अपनी पत्नीह की हत्यार कर शव को डुगडुगिया टैंक, सुकुरहुटू में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने मृतका की लाश को एक दिन बाद ही बरामद कर ली थी। आरोपी के खिलाफ मृतक के भाई मोइन अंसारी (Moin Ansari) ने कांके थाना में दर्ज कराई थी।

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