धनबाद में छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी

News Aroma Media
2 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

धनबाद: धनबाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक तालाब, नदी, डैम या अन्य जलस्रोतों के किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव से बचाव एवं रोकथाम के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महमारी के चलते जिले की नदियों, तालाबों, डैम एवं अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही किसी को भी छठ तलाब में बैरिकेडिंग करने, पूजा के लिए स्थान घेरने, विद्युत साज-सज्जा की अनुमति नहीं मिलेगी।

छठ घाट के आसपास कहीं भी स्टॉल लगाने, संगीत या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और पटाखे चलाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है।

छठ पर्व में बड़ी संख्या में लोग आसपास की नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं। लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने और इसके आयोजना, सजावट आदि पर रोक लगाने का फैसला किया है। उपायुक्त ने कहा कि लोग उपरोक्त आदेश को अत्यंत गंभीरता से लें।

लापरवाही एवं उदासीनता तथा निर्देश का अनुपालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article