विष्णु अग्रवाल ने चीन जाने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ वापस ली याचिका, अब…

News Aroma
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Ranchi News: बरियातू की चेशायर होम रोड (Cheshire Home Road) की एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा (Land Fraud) मामले में आरोपित Nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल ने PMLA Court द्वारा चीन जाने की अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया।

झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि जिस अवधि के लिए चीन जाने के लिए Passport Release करने का आग्रह PMLA कोर्ट से किया गया था, वह अवधि बीत चुकी है। ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है।

इसपर विष्णु अग्रवाल ने इस याचिका को वापस ले लिया। हालांकि, High Court ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि यदि वह किसी दूसरी तिथि में व्यापारिक कार्यों से विदेश जाना चाहता है तो वह PMLA की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर नया आवेदन दाखिल कर सकता है।

कोर्ट ने PMLA की विशेष अदालत को इस आवेदन को जल्द निष्पादित करने का दिशा-निर्देश भी दिया।

विष्णु अग्रवाल ने व्यापार के सिलसिले में 12 अप्रैल को चीन जाने के लिए PMLA की अदालत में जमा पासपोर्ट जारी करने का आवेदन दिया था। PMLAकी अदालत में उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने High Court में चुनौती दी थी।

विष्णु अग्रवाल को हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के तहत उनका पासपोर्ट PMLA की कोर्ट में जमा है। विष्णु अग्रवाल जेल जाने के बाद वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं।

विष्णु अग्रवाल जिस मामले में आरोपित हैं उस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किए जाने हैं। विदेश जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

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