पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज

News Aroma
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Ranchi Civil Court: NIA की विशेष न्यायाधीश MK Verma की अदालत ने गुरुवार को कुख्यात मानव तस्कर (Human Smuggler) पन्नालाल महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अपने जमानत के लिए पन्नालाल की ओर से अदालत में 10 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

उल्लेखनीय है कि झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलकर काम दिलाने के बहाने बड़े-बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है । इस अपराध में पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपित है।

पन्नालाल महतो और उनकी पत्नी पर 15 साल में 5000 गरीब बच्चियों का सौदा कर 100 करोड़ रुपया अर्जित करने का भी आरोप है। तीन Placement Company के जरिए झारखंड के बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े-बड़े महानगरों में ले जाकर बेच दी जाती थी।

पन्ना लाल महतो को झारखंड पुलिस ने खूंटी से गिरफ्तार किया था। खूंटी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) थाने में 19 जुलाई 2019 को दर्ज एक केस में गिरफ्तार किया था। उस वक्त से ही वह जेल में है।

इस केस को टेकओवर करते हुए NIA ने चार मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के दौरान NIA को यह जानकारी मिली कि आरोपित पन्ना लाल महतो और उसकी पत्नी सुनीता देवी दिल्ली में तीन Placement Agency से बड़े पैमाने पर मानव तस्करी कर रही है।

आरोपित झारखंड से गरीब और निर्दोष बच्चे-बच्चियों को नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी करते हैं और दिल्ली तथा आसपास के राज्यों में उनका सौंदा कर देते हैं। वहां उनका शोषण होता है।

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