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UP विस से योगी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के पास कराए बिल

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Yogi government Passed bills on Forced Religious Conversion and love Jihad: योगी सरकार ने विधानसभा से जबरन धर्मपरिवर्तन और लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ लाए गए नए कानून को विधानसभा से पास करा लिया है।

‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ में अब सजा दोगुनी कर दी गई है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण (Abduction) करने, उसे बेचने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। विधान परिषद से पास होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

कपट से शादी करने पर 3 से 10 साल की जेल

नए नियम के अनुसार, अब धोखे, कपट, बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने पर 3 से 10 साल जेल होगी, जबकि 25 हजार जुर्माना (Fine) देना होगा। पहले के कानून में यह राशि 15 हजार रुपये थी जबकि 1-5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान था।

अवैध ढंग से सामूहिक धर्मपरिवर्तन कराने पर 7-14 साल तक जेल हो सकती है जबकि जुर्माना अधिकतम एक लाख रुपया होगा। अगर किसी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अपराध होने पर अब 5 से 14 साल तक सख्त सजा होगी, जबकि एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग भी जुर्म

अब धर्म परिवर्तन के लिए Funding को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। विदेशी फंड़ लेने पर सात वर्ष से कम नहीं और 14 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला-फुसला कर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक जेल होगी।

साथ ही एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग, महिला, व्यक्त की तस्करी पर 20 साल तक आजीवन कारावास होगा, जबकि जुर्माने की राशि अदालत तय करेगी।

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