जामताड़ा हाईवे लूट कांड, 10 दोषियों को 10 साल की सजा

Archana Ekka
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Jamtara Highway Robbery Case: जामताड़ा जिले के चर्चित हाईवे डकैती मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 12 मई 2022 को मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदमा पोल फैक्ट्री के पास हाईवे-419 पर दिनदहाड़े हुई लूट की घटना में न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) और 1-1 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया। साथ ही इस कांड में फरार चल रहे तीन अन्य आरोपियों को भी दोषी करार देते हुए उन पर आर्थिक दंड लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला

प्राथमिकी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी गल्ला व्यापारी नीतीश सुहासरिया 12 मई 2022 को जामताड़ा और बराकर क्षेत्र के दुकानदारों से लगभग 11-12 लाख रुपये की वसूली कर निजी वाहन से वापस लौट रहे थे।

इसी दौरान बोदमा पोल फैक्ट्री (Bodma Pole Factory) के समीप एक सफेद रंग की चारपहिया वाहन ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर व्यापारी और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की।

हवाई फायरिंग करते हुए अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग, मोबाइल फोन, वाहन की चाबी और जरूरी कागजात लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

पुलिस कार्रवाई और न्यायालय का फैसला

घटना के बाद जामताड़ा जिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। कांड संख्या 54/2022 के तहत अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 10 आरोपियों को कठोर सजा सुनाई, जिससे क्षेत्र में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

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