
Sexual Exploitation Case: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद प्रकाश उरांव को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 13 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
यह मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 640/2025 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे दूरी बना ली।
आरोप है कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया और कथित रूप से धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
बताया गया कि प्रकाश उरांव की जमानत याचिका पहले भी खारिज हो चुकी थी और इस बार भी कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया।

