वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, आखिरकार कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

रांची कोर्ट ने नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और लगातार शोषण के मामले में दोषी राहुल यादव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Razi Ahmad
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रांची: नर्सिंग की एक छात्रा से दुष्कर्म कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले राहुल यादव को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह फैसला अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनाया। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने राहुल यादव को मामले में दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।

मामला लोअर बाजार थाना में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले छात्रा से दुष्कर्म किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी डर का फायदा उठाकर वह लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा।

काफी समय तक प्रताड़ना झेलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और लोअर बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कांड संख्या 78/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।