
रांची: नर्सिंग की एक छात्रा से दुष्कर्म कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले राहुल यादव को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह फैसला अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनाया। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने राहुल यादव को मामले में दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
मामला लोअर बाजार थाना में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले छात्रा से दुष्कर्म किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी डर का फायदा उठाकर वह लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा।
काफी समय तक प्रताड़ना झेलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और लोअर बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कांड संख्या 78/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

