झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व मुख्य सचिव को दिया हाजिर होने का आदेश

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और मुख्य सचिव को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता आकाशदीप के अनुसार कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी कुलपतियों और मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता ने बताया कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी डॉक्टर महादेव रविदास के द्वारा पांचवे और छठे वेतनमान का भुगतान नहीं किए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाते हुए एरियर के भुगतान के लिए यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश देने की मांग अपनी याचिका में की है।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आनंद सेन ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव और राज्य की सातों यूनिवर्सिटी के कुलपति यों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि सोमवार को निर्धारित की है।

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