सेनारी हत्याकांड के 13 दोषियों को पटना हाईकोर्ट ने किया रिहा

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटकर सेनारी हत्याकांड के 13 दोषियों को शुक्रवार को बरी कर दिया।

अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया! सेनारी हत्याकांड 1999 में हुआ था, जिसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी।

बता दें कि जहानाबाद के सेनारी में 18 मार्च 1999 को हुए नरसंहार में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

निचली अदालत ने 2016 में 10 दोषियों को फांसी और 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इसपर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें 13 दोषियों को बरी कर दिया गया।

निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए बिहार सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस दायर किया गया।

साथ ही दोषियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी।

जहां कोर्ट ने शुक्रवार को 13 दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

बता दें कि 1999 की रात बिहार के जहानाबाद में सेनारी गांव में 34 लोगों को बांधकर उनका गला रेत दिया गया था।

सेनारी गांव की घेराबंदी कर लोगों को घर से निकालकर मारा गया था।उनके हाथ-पैर बांधकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

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