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सुप्रीम कोर्ट ने अब RIMC में लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के बाद अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (आरआईएमसी) में इस साल से लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को इस संबंध में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आगामी 18 दिसंबर से परीक्षा की तैयारी एडवांस स्टेज में है, इसलिए आरआईएमसी और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए जून, 2022 नहीं बल्कि जनवरी 2023 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जून 2022 सत्र के लिए लड़कियों को शामिल करने हेतु तैयारी के लिए छह महीने का समय पर्याप्त से अधिक है।

इस संबंध में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका वकील कैलाश उधवराव मोरे ने दायर की थी जबकि दूसरी याचिका सेंटर फॉर रिफार्म्स एंड जस्टिस ने दायर किया था। याचिका में आरआईएमसी में महिलाओं को प्रवेश देने की मांग की गई थी।

याचिका में आरआईएमसी के 28 जुलाई के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें लड़कों से प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दे दी है, ऐसे में आरआईएमसी में उन्हें प्रवेश नहीं देना भेदभावपूर्ण है।

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