केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में दी राहत

News Aroma Media
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रांची: अपने ही एक कथित बयान को लेकर झारखंड में कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राहत मिली है।

झारखंड हाई कोर्ट ने तोमर को पहले मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को तोमर के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

अधिवक्ता के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के दौरान हुई बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल और राहुल गांधी को पूंछ का बाल की संज्ञा दी थी।

उनके इस बयान के खिलाफ धनबाद के मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद कोर्ट में कंप्लेंट केस किया था।

उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया था। उस क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए अदालत कोर्ट ने नरेंद्र सिंह तोमर को उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत दी थी।

अब मंगलवार को कोर्ट ने इसी अंतरिम राहत को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

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