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चेक बाउंस मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार

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Check Bounce Cases: न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले (Check Bounce Cases) में सजायाफ्ता सोनी देवी की सजा को बरकरार रखा है।

अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। इससे सजायाफ्ता को झटका लगा है।

Soni Devi को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 1702/23 मामले में दोषी पाकर 21 जुलाई को एक साल की सजा और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

बदले में 8.25 लाख रुपये चेक दिया था

कोर्ट से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दी।

अपीलकर्ता ने सुखदेव नगर निवासी शंकर कुमार वर्मा से 13 लाख रुपये दोस्ताना लोन ली थी। बदले में 8.25 लाख रुपये चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था।

चेक बाउंस मामले (Check Bounce Cases) में 16 जनवरी, 2023 को केस हुआ था। सुखदेव नगर के न्यू किशोरगंज के आनंद नगर निवासी प्रदीप कुमार प्रजापति की सोनी देवी पत्नी है।

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