बिहार

AK-47 मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को होगा सजा का ऐलान

फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे

पटना: बिहार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

उनकी सजा पर 21 जून को सुनवाई होगी। उनके घर से AK-47 की बरामदगी हुई थी। स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।

16 अगस्त, 2019 को पटना पुलिस की टीम ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी।

करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक (MLA) के घर से पुलिस ने एक AK-47, दो हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था। अनंत सिंह उस समय मोकामा से निर्दलीय विधायक थे।

पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया

पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को उस दरम्यान बाढ़ की SP रही लिपि सिंह (lipi singh) ने किया था। इस मामले में विधायक के घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

इसके बाद इसकी जानकारी पटना की SSP गरिमा मलिक को दी गई। फिर तत्कालीन DGP गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया।

बाढ़ SDM के आदेश पर बाढ़ के ही BDO को छापेमारी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके बाद उस वक्त के पटना के ग्रामीण SP कान्तेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे थे।

फिर ग्रामीण SP और SP लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब चार बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी (Videography) कराने का भी दावा किया था।

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