भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज, सीएम के काफिला को रोकने के प्रयास का है मामला

News Aroma Media
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रांची: सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास व उपद्रव करने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका गुरुवार को निचली अदालत से खारिज हो गई है।

बचाव पक्ष के वकील अभय कुमार तिवारी ने बताया कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब न्यायायुक्त की अदालत में अपील की जाएगी।

सरेंडर के बाद से जेल में है भैरव सिंह

इस मामले में भैरव सिंह ने 7 जनवरी को न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में खुद सरेंडर किया था।

इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने भैरव सिंह को भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन आदि का आरोपी बनाया है।

34 लोग किए जा चुके हैं अरेस्ट

इस मामले में सुखदेव नगर थाना में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है।

डीजीपी एमवी राव पहले ही सभी आरोपियों को अगाह कर चुके हैं कि उनके पास सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।

सभी सरेंडर कर दें नहीं तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस इस मामले को लेकर सख्त है।

क्या है मामला

4 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का काफिला प्रोजेक्ट भवन से कांके रोड सीएम हाउस लौट रहा था।

इसी दौरान किशोरगंज चौक के पास ओरमांझी (सूफिया मर्डर) की घटना को लेकर विरोध-प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवियों ने सीएम के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी।

हालांकि, रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सीएम के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था।

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