बिहार

महेंद्र सिंह धौनी समेत आठ पर कोर्ट में मामला दर्ज, जानें क्या है मामला

यह मामला बेगूसराय जिले के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है

बेगूसराय: उत्पाद के लिए सीएनएफ (CNF) देने और फिर वापस कर 30 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्ता महेंद्र सिंह धौनी (Mahendra Singh Dhoni) के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

यह मामला बेगूसराय जिले के सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दर्ज कराया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस उत्पाद का चेक बाउंस हुआ है, उसका धौनी प्रचार करते हैं।

मामला डीएम इंटरप्राइजेज (DM Enterprises) के प्रोपराइटर ने दर्ज कराया है। मामला अब न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा की कोर्ट में भेज दिया गया है। यहां अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला

इस मामले पर सुनवाई के बाद इस मामले को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के कोर्ट में भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि साल 2021 में परिवादी ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड (New Global Producer India Limited) का CNF लिया। CNF लेने के लिए परिवादी ने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिया।

कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया। परंतु कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परिवादी को परेशानी होने लगी। इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया।

कंपनी के दिए गए चेक बाउंस से जुड़ा है मामला

परिवादी के कंपनी के दिए गए चेक को बैंक में डाला मगर उसका भुगतान नहीं हुआ चेक बाउंस कर गया।

परिवादी ने आरोपित को लीगल नोटिस भेजा लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब परिवादी ने न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे हैं।

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी की ओर से किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है।

परिवादी नीरज कुमार ने बताया कि राशि देने के बाद फर्टिलाइजर दिया गया लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद फर्टिलाइजर की बिक्री नहीं हो पाई। बाद में कंपनी ने फर्टिलाइजर वापस लेकर 30 लाख का चेक दिया जो बाउंस कर गया।

चेक बाउंस के बाद कई बार कंपनी के लोगों से बात की गई लेकिन समस्या का हल नहीं निकला, जिसके बाद कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ लोगों पर परिवाद पत्र दायर किया गया है। जिसकी अगली सुनवाई 28 जून को होनी है।

इन आठ लोगों पर हुआ मामला दर्ज

परिवादी नीरज निराला ने व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी के अदालत में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद एवं मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 (बी) एवं एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है।

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