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ज्ञानवापी मामले पर फैसला सोमवार को, वाराणसी में धारा 144 लागू

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका (Petition) सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।

इसके मद्देनजर नगर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश (Commissioner A. Satish Ganesh) ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है।

Decision on Gyanvapi case on Monday, Section 144 implemented in Varanasi

अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी

गणेश ने बताया कि पूरे शहर को Sectors में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है।

संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है।

Decision on Gyanvapi case on Monday, Section 144 implemented in Varanasi

जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस (Guest house) में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया (Social media) मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है।

अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अदालत (Court) सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी।

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