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डोरंडा सड़क हादसा केस, अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत, जांच पर फिलहाल रोक

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Doranda Road Accident Case: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए कार और मोटरसाइकिल हादसे से जुड़े मामले में Jharkhand High Court ने अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने उनके खिलाफ चल रही किसी भी तरह की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से मनोज टंडन को अस्थायी राहत मिली है।

हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने उस युवक मोबाज खान की Social Media गतिविधियों पर भी ध्यान दिया, जो खुद को इस मामले में पीड़ित बता रहा है।

कोर्ट ने कथित रूप से साझा किए गए उन्मादी पोस्ट को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और CBI को नोटिस जारी किया है।

सरकार और CBI से जवाब तलब

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से संभावित संबंधों की जांच की जाए। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से Court में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

संभावित संबंधों की जांच का आदेश

अपनी याचिका में मनोज टंडन ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने, जब्त की गई गाड़ी को मुक्त करने और घटना के दौरान वीडियो बनाने व कथित भीड़ की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

FIR रद्द करने की मांग

मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की गई है। अब सभी पक्षों की नजरें उस तारीख पर टिकी हैं, जब अदालत में विस्तृत बहस होगी और आगे की दिशा तय होगी।

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