देवघर शहर में तीन से छह अक्टूबर तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित

News Aroma Media
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर में जिला प्रशासन की ओर से नयी ट्रैफिक व्यवस्था की गई है।

इसके तहत तीन से छह अक्टूबर तक देवघर में निजी और यात्री वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

इसके अलावा देवघर शहर में पूजा को लेकर पांच स्थानों पर अलग-अलग रूट से आए वाहनों के लिए पड़ाव की सुविधा बहाल की गई है।

सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक ट्रक रुकी रहेगी

इसके तहत घोरमारा जिला सीमा, जयपुर मोड़, अंधरीगादर पिकेट, सारवां और बुढ़ई इलाके में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक ट्रक(Cargo Truck) रुकी रहेगी।

सभी ट्रक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शहर को पार करेगी।

इस बात की जानकारी CCR,DSP आलोक रंजन ने देवघर SDO की ओर से जारी निर्देश में दी।

जिले के बाहर से आने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों के छोटे बड़े मालवाहक ट्रक अपना सामान उतारकर सुबह 8 बजे तक शहरी क्षेत्र के प्रवेश निषेध(No Entry) क्षेत्र से बाहर जाएंगी।

कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का वाहन सड़क के किनारे नहीं खड़ा रहेगा।

ऑटो रिक्शा शाम चार बजे से रात एक बजे तक

इसके अलावा निजी चार पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) शाम चार बजे से रात एक बजे के बीच शहीद आश्रम मोड़ से मंदिर मोड़, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स मोड़ से पुरनदाहा मोड़, सारवां मोड़ से फव्वारा चौंक, शंख मोड़ से कोरियासा मोड़, कोरियासा मोड़ से शंख मोड़, आरएल सर्राफ स्कूल से झरना चौक, बरमसिया चौंक सर्कुलर रोड से जटाही मोड़ और बिलासी मोड़ से काली मंदिर तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों के निवासियों को निजी चार पहिया वाहन लाने की छूट रहेगी।

माल ढोने वाले ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों द्वारा संध्या तीन बजे तक

इसके अलावा दुकान से माल ढोने वाले ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों द्वारा संध्या तीन बजे से रात्रि 12 बजे तक किसी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारियों ने बताया है कि यह आदेश 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

Share This Article