झारखंड

रांची में तस्करी मामले में चार दोषियों को 11-11 साल की सजा

इसके अलावे सभी को एक –एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय (Dinesh Rai) की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में चार अभियुक्तों रोहित कुमार, मो जाहिर खान, शमीम अंसारी और समीर अंसारी को 11- 11 साल की सजा सुनायी है।

इसके अलावे सभी को एक –एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरक्त सजा काटनी होगी।

मामले में लोक अभियोजक बी एन शर्मा ने सोमवार को बताया कि मामले में अदालत में 10 गवाह प्रस्तुत किये गये है। यह मामला धुर्वा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस ने 180 किलो डोडा को जब्त किया

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची के रिंग रोड (Ring Road) से चारों को भारी मात्रा में डोडा के साथ 18 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था।

चारों के गाड़ी से पुलिस 180 किलो डोडा को जब्त किया था। चारों पुलिस को चकमा देकर गाड़ी में डोडा लोड कर आसनसोल जा रहे थे।

उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। डोडा तस्करों का मुख्य सरगना लातेहार (Latehar) निवासी मोहम्मद जाहिर है।

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