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सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

नई दिल्ली: अंतररराष्ट्रीय बाजार (International Market) में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall tax) को घटा दिया है।

इसके साथ ही डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को 13,300 रुपये से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है।

31 अगस्त को चौथी समीक्षा के दौरान Windfall Tax में इजाफा किया था

इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 13.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा एटीएफ (ATF) के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने ये कदम सितंबर में क्रूड (crude) की भारतीय बास्केट (Indian basket) में गिरावट के बाद उठाया है। यह अब औसतन 92.53 डॉलर प्रति बैरल हो गया है जबकि पिछले महीने (अगस्त) में क्रूड 97.40 डॉलर प्रति बैरल पर था।

दरअसल, 1 जुलाई, 2022 के बाद से यह Windfall Tax का पांचवां संशोधन है। इससे पहले 31 अगस्त को चौथी समीक्षा के दौरान Windfall Tax में इजाफा किया था।

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