
High Court Rejects Bail Plea : रांची में शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े एक अहम मामले में Jharkhand High Court ने बड़ा फैसला सुनाया है।
छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक आरोपी जांच एजेंसी के सामने सरेंडर नहीं करता, तब तक जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता।
जमानत पर सुनवाई में क्या बोली अदालत
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि नवीन केडिया ने अब तक Surrender नहीं किया है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था और बाद में याचिका को खारिज कर दिया।
ट्रांजिट रिमांड और बेल का मामला
इससे पहले ट्रांजिट रिमांड के लिए नवीन केडिया को गोवा की अदालत में पेश किया गया था। वहां से उन्हें चार दिनों की ट्रांजिट बेल दी गई थी।
आदेश में यह भी कहा गया था कि 12 जनवरी की शाम तक उन्हें हर हाल में रांची स्थित एसीबी के जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा, लेकिन वह तय समय पर उपस्थित नहीं हुए।
ACB कर रही है शराब घोटाले की जांच
झारखंड में सामने आए शराब घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कर रही है।
इस मामले में नवीन केडिया के फरार होने के बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। ACB ने एयरपोर्ट सहित अन्य जगहों पर भी अलर्ट जारी कर दिया था, ताकि वह देश से बाहर न जा सकें।
गोवा से हुई थी गिरफ्तारी
ACB की कार्रवाई के तहत नवीन केडिया को गोवा में 8 जनवरी को पकड़ा गया था। बताया गया कि वह वहां एक स्पा सेंटर में मसाज कराते समय गिरफ्तार किए गए।
इसके बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया गया।
आगे क्या हो सकता है
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब नवीन केडिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जमानत खारिज होने से साफ है कि जांच एजेंसी का शिकंजा और कस सकता है
। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे इस मामले में जांच किस दिशा में बढ़ती है और क्या आरोपी जांच में सहयोग करता है या नहीं।
कुल मिलाकर, शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में अदालत का रुख सख्त दिख रहा है और इससे आने वाले दिनों में और खुलासों की उम्मीद की जा रही है।

