रांची के लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक के रास्ते को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य में फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पूर्व उनका पुनर्वास करने को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन (National Hawker Federation) की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।

कोर्ट ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि लालपुर चौक से Distillery पुल तक के रास्ते को खाली रखें। इस सड़क का अतिक्रमण न होने दे।

रांची नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लालपुर में नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों को Vendor Market में शिफ्ट करने के बाद बचे स्थान पर अभी सब्जी विक्रेताओं को रखा जाएगा। सब्जी विक्रेताओं को सड़क से काफी दूर रहने को कहा गया है।

दो माह में सब्जी विक्रेताओं के लिए डिस्टलरी पुल के निकट Vendor Market बनने पर उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।

नॉनवेज (मीट) के दुकानदारों से खाली कराए गए जगह पर पार्किंग बनाने के लिए उपायुक्त से NOC मांगा गया है।

NOC मिलने के बाद वहां लोगों के लिए फ्री पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। चार कांस्टेबल स्थाई रूप से लालपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की Monitoring करेंगे।

बाइक से भी पुलिसकर्मी लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक की सड़क जाम ना हो यह सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी।

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