झारखंड

रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सुधार को लेकर…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राजधानी रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था (Traffic Management) को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राजधानी रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था (Traffic Management) को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या में कोई सुधार नहीं हो रहा है। Main Road में सुजाता चौक से अल्बर्ट चौक तक ट्रैफिक नियमों का रोज उल्लंघन होता है।

कोर्ट को बताया गया कि महात्मा गांधी मार्ग ( Main Road ) में सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक दो पहिया वाहन वाले बिना हेलमेट के चलते हैं एवं ट्रिपल राइडिंग भी करते हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को बताने को कहा है कि सुजाता चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ट्रैफिक नियम के पालन करने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है।

इस इलाके में कितने चालान ट्रिपल राइडिंग एवं बगैर हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों से काटे गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि रांची के किन-किन इलाकों में ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने पर सबसे ज्यादा चालान कटता है।

शहर में किन-किन जगहों पर CCTV हैं और कहां-कहां यह फंक्शनल हैं और कहां-कहां यह फंक्शनल नहीं हैं। कोर्ट ने ट्रैफिक पोस्ट के संबंध में भी सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट पूछा है कि मेकॉन चौक के पास, हाई कोर्ट के गेट नंबर 2 के पास पुलिसकर्मी बगैर ट्रैफिक पोस्ट के सड़कों पर सुबह नौ से रात के नौ बजे तक खड़े रहते हैं।

कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि रात में नौ बजे के बाद रांची शहर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के नहीं रहने पर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलता है या नहीं।

कोर्ट ने ट्रैफिक SP को बताने को कहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा कोर्ट ने गृह सचिव से यह भी पूछा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वाहनों के स्पीड चेक करने वाले उपकरण, गलत Parking में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की व्यवस्था करने के लिए क्या किया जा रहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैफिक SP से इंस्ट्रक्शन लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है।

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