
रांची: अपर बाजार के छह कारोबारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रांची नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस रद्द कर तीन दिनों के भीतर दुकानें बंद करने और प्रतिष्ठान सील करने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक नगर निगम इन कारोबारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।
यह मामला जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुना गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की है।
दरअसल, अपर बाजार के छह कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल, अंजय सरावगी, राहुल शर्मा, अंकुर अग्रवाल, जितेश अग्रवाल और राम कुमार गुप्ता ने नगर निगम के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि बिना पर्याप्त अवसर दिए ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकानें बंद कराने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि नगर निगम ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कारोबारियों को अंतरिम राहत देते हुए नगर निगम को फिलहाल कोई जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
साथ ही हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला होगा।
गौरतलब है कि नगर निगम ने एक अगस्त को जारी नोटिस में कारोबारियों का ट्रेड लाइसेंस रद्द करते हुए तीन दिनों के भीतर व्यवसाय बंद करने को कहा था। चेतावनी दी गई थी कि समय सीमा के बाद प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 8 सितंबर तक यथास्थिति बनी रहेगी और नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

