Ranchi : डोरंडा थाना में नाबालिग के साथ कथित मारपीट के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने की स्थिति पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर समय-सीमा बताने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि CCTV कैमरे लगाने से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया 3 नवंबर को पूरी कर ली जाएगी।
SSP, गृह सचिव और DGP से मांगा गया टाइम फ्रेम
इससे पहले हाईकोर्ट ने SSP, गृह सचिव और DGP को राज्य के संबंधित थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए निर्धारित समय-सीमा बताने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने रांची के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे CCTV कैमरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी थी।
5 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने दलीलें पेश कीं।
अब इस मामले में 5 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें CCTV कैमरे लगाने की प्रक्रिया और उसकी समय-सीमा को लेकर सरकार की ओर से आगे की जानकारी पेश की जाएगी।
थानों में CCTV कैमरे लगाने का मुद्दा पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


