Death of Maulana Shahabuddin : पिछले महीने 30 जून को कोडरमा (Koderma) निवासी मौलाना शहाबुद्दीन (Maulana Shahabuddin) की हजारीबाग (Hazaribagh) के बरकट्ठा में मौत हो गयी थी।
आरोप लगा कि मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) हुई है। मामले में पुलिस ने FIR भी नये कानून BNS की ‘भीड़ द्वारा हत्या’ वाली धारा 103 (2) के तहत ही दर्ज की।
लेकिन, हजारीबाग DC नैंसी सहाय (DC Nancy Sahay) और SP अरविंद कुमार सिंह बुधवार को इस केस की अलग थ्योरी लेकर सामने आये।
‘मॉब लिंचिंग नहीं, सड़क हादसा’
DC नैंसी सहाय और SP अरविंद कुमार सिंह ने बुधवार को मामले में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने पुलिसिया जांच और मौलाना शहाबुद्दीन के शव की Postmortem रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यह Mob Lynching का नहीं, बल्कि सड़क हादसे का मामला है।
उन्होंने बताया कि मौलाना शहाबुद्दीन की मौत सड़क हादसे (Road Accident) में लगी चोटों के कारण हुई है।
हजारीबाग के बरकट्ठा में काम करते थे मौलाना
हजारीबाग DC नैंसी सहाय ने बताया कि मौलाना शहाबुद्दीन मूल रूप से कोडरमा जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के रघुनियाडीह गांव के रहनेवाले थे।
वह हजारीबाग जिला के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बसरामो गांव में बच्चों को पढ़ाते थे और मस्जिद में इमामत भी करते थे।
DC ने बताया कि 30 जून को वह बरकट्ठा के ग्राम बसरामो से अपनी बाइक (JH10F- 9434) से कोडरमा के ग्राम रघुनीयाडीह स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी बीच बरकट्ठा थाना क्षेत्र के ग्राम छुतहरिकटिया पक्की सड़क के पास सुबह 08:10 बजे के करीब उनकी बाइक अनियंत्रित हो गयी और वह बाइक से गिर गये। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आयी थी।
इस ‘सड़क हादसे’ में अनिता देवी नाम की एक महिला भी जख्मी हो गयी थी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी मौलाना शहाबुद्दीन को बरकट्ठा थाना प्रभारी और गश्ती दल की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
DC ने बताया कि इस सड़क हादसे में घायल हुई महिला अनिता देवी को भी पुलिस घटनास्थल से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र ले जा रही थी, लेकिन उक्त महिला घर पर इलाज कराने की बात कहकर चल गयी।
मृतक की पत्नी ने लगाया ‘भीड़ द्वारा हत्या’ का आरोप
इधर, मृतक मौलाना शहाबुद्दीन की पत्नी ने दो जुलाई को कुछ वीडियो फुटेज (Video Footage) का हवाला देते हुए भीड़ द्वारा मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बरकट्ठा थाना को लिखित शिकायत दी थी।
आवेदन के अधार पर बरकट्ठा थाना में दो जुलाई को ही कांड संख्या-138/24 धारा-103 (2) BNS के तहत FIR दर्ज की गयी थी।
इस मामले की जांच में पुलिस को हत्या का कोई साक्ष्य नहीं अब तक नहीं मिला है। वहीं, दावा किया जा रहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौलाना शहाबुद्दीन की मौत का कारण सड़क दुर्घटना को बताया गया है।