रांची कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

News Aroma Desk
#image_title

Ranchi Civil Court: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) मामले के दोषी मिथुन महतो को दस साल की सजा सुनाई है।

साथ ही उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की सजा काटनी होगी । पूर्व में कोर्ट ने मिथुन महतो को दोषी करार दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किया था।

आरोपित मिथुन और नाबालिग पीड़िता दोनों एक मिठाई के दुकान में काम करते थे। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपित ने नाबालिग से संबंध बनाया था।

पीड़िता के परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई जब वह गर्भवती (Pregnant) हो गई। मामले को लेकर नगड़ी थाना में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई।

इसके बाद 19 फरवरी 2023 को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, उसी समय से वह जेल में बंद है।

x