अवैध खटालों पर रांची नगर निगम की सख्ती, 24,000 रुपये का जुर्माना वसूला

News Aroma
3 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi Municipal Corporation: रांची नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने और बिना अनुमति खटाल संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को वार्ड 26 में हरमू नदी के किनारे अवैध खटालों की जांच के दौरान कई खटाल संचालकों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले और न ही गोबर व अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा रहा था।

रांची नगर निगम ने झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 319/3 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 24,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

निगम की जांच टीम, जिसमें अपर प्रशासक, उप प्रशासक संजय कुमार, सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सैनिटरी सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी शामिल थे, ने हरमू नदी के किनारे अवैध खटालों की गहन जांच की।

जिन खटाल संचालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं था और जो गोबर को नालियों या नदी में बहा रहे थे, उन पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। नियमों का पालन न करने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान भी लागू किया गया है।

निगम की चेतावनी

रांची नगर निगम ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति खटाल संचालकों और गंदगी फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

निगम ने खटाल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे वैध लाइसेंस प्राप्त करें और गोबर व अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करें, जैसे बायोगैस संयंत्र या कम्पोस्टिंग के जरिए। अनुपालन न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हरमू नदी की सफाई पर जोर

हरमू नदी के प्रदूषण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नदी के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण और प्रदूषण की शिकायतों को जनहित याचिका में तब्दील कर निगम और सरकार से जवाब मांगा है। 10-11 अप्रैल 2025 को निगम ने हरमू नदी की सफाई कराई थी, जिसके फोटोग्राफ कोर्ट में पेश किए गए।

अगली सुनवाई 9 जून 2025 को होगी। निगम ने हरमू नदी के किनारे 45 अवैध भवनों को नोटिस जारी किया है और कागजात जमा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Share This Article