झारखंड

रांची में यहां प्रेम प्रसंग में हुए युवक की हत्या मामले में उम्रकैद, 60 हजार का अर्थदंड

गुरूवार को अदालत ने इस मामले में सुभाष मुंडा को दोषी करार दिया था

रांची: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के अभियुक्त सुभाष मुंडा को आजीवन कारावास के साथ 60 हज़ार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इससे पूर्व गुरूवार को अदालत ने इस मामले में सुभाष मुंडा को दोषी करार दिया था।

यह मामला दशमफाल थाना क्षेत्र के भुइसुडीह गांव का है। अभियुक्त सुभाष मुंडा एवं मृतक राम चरण मुंडा का एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

प्रेमिका का किसी अन्य युवक से बातचीत करना सुभाष को नागवार गुजरा। 23 दिसंबर 2018 की रात जब राम चरण मुंडा अपने दोस्तों के साथ बिरसा उद्यमिता केंद्र में सोया था।

उसी समय सुभाष मुंडा गाड़ी ठीक करने वाले औजार से सिर कूच कर हत्या कर दी। मृतक के मामा के बयान पर दशम फाल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश

अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गए।

बता दें कि मृतक ट्रैक्टर चालक था। भुइसुडीह गांव में मामा के घर पर रहकर काम काज करता था। अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला था।

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