भुवनेश्वर: राज्य में आंशिक लॉकडाउन LOCKDOWN की अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ा दी गई है । कोरोना के मामलों में कमी आने के कारण सरकार ने इसमें कुछ ढील भी दी है।
राज्य के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने कहा कि राज्य के कुल 30 जिलों को दो वर्ग में विभाजित कर दो वर्ग बनाये गये हैं। पांच प्रतिशत पाजिटिविटी से कम वाले 20 जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
साथ ही इन जिलो में विकेंड शटडाउन को भी समाप्त कर दिया गया है।
इन जिलों में बसों, आटो व टैक्सी के परिचालन को अनुमति दिया गया है। इंडोर और आउटडोर शूटिंग को भी अनुमति दी गई है।
साप्ताहिक हाट और सैलूनों को खोलने की अनुमति दी गई है। माल, स्पा आदि नहीं खुलेंगे।
ए कैटागोरी के जिलों में सुंदरगढ़, कोरापुट, मालकानगिरि, नवरंगपुर, रायगडा कलाहांडी, बलांगीर, नूआपडा, बौद्ध, कंधमाल, सोनपुर, संबलपुर, वरगढ़ झारसुगुडा, गंजाम, गजपति, अनुगुल, देवगढ़ ढेंकानाल, केन्दुझर जिला शामिल है।
इसी तरह पांच प्रतिशत से अधिक पाजिटिविटी वाले 10 जिलों को बी कैटागारी जिले में शामिल किया गया है।
इन जिलों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोली जा सकेगीं। इन जिलों में पूर्व की भांति सप्ताहांत शाट डाउन जारी रहेगा।
यहां पर बसों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। यहां भी माल, ब्यूटी पार्लर स्पा आदि बंद रहेगें। इन जिलों में केवल आउटडोर शूटिंग को अनुमति दी जाएगी।
बी कैटगारी के जिलों में नयागढ़, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयुरभंज, खोर्धा, कटक, जाजपुर व केन्द्रापडा जिले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस अवधि मे स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे। चाय की दुकानें खोले जा सकेंगे। छोटे सैलून भी खोले जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि विवाह व दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए जो नियम थे वे लागू हैं । किसी प्रकार का भोज नहीं हो सकता । यदि कोई चाहे तो भोजन पैकेट में दिया जा सकता है ।