झारखंड

झारखंड में फिर बढ़ा LOCKDOWN, दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी ; अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रहेगी रोक

न्यूज़ अरोमा रांची: Jharkhand Unlock – 4 – CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को UNLOCK-4 पर आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई।

राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, साप्ताहिक लाकडाउन को जारी रखने का फैसला लिए गया है।

जी हां झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि साप्ताहिक लाकडाउन weekly Lockdown आगे भी जारी रखा जाएगा।

CM हेमंत सोरेन ने इसपर फैसला लेते हुए इसे बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉकडाउन) 1 जुलाई को सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था।

पिछले हफ्ते अनलॉक-3 UNLOCK-3 में कोई नई मिली थी, लेकिन इस बार अनलॉक चार UNLOCK-4 में कुछ रियायत दी गई है।

राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 जून से बढ़ाकर 1 जुलाई तक लागू किया गया था। इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए अब 8 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

ये फैसले लिए गए

1. सब जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगीl

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगेl

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगीl लेकिन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे l

5. स्टेडियम, gymnasium,  और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

7. आंगन बाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

9. Banquet हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई।

13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम Quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

23. ये सभी आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगेl

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