अंकिता भंडारी मर्डर केस में नैनीताल हाईकोर्ट का CBI जांच से इनकार

News Aroma Media

नैनीताल: Uttarakhand के अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला (Decision) सुनाया है कि इसकी CBI जांच नहीं होगी।

हाई कोर्ट ने CBI की जांच वाली याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने SIT जांच पर अपना विश्वास जताया है।

अंकिता के परिजनों ने की CBI जांच की मांग

आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट (Court) ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

ये याचिका पत्रकार (Petition reporter) आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इसके अलावा अंकिता के परिजनों ने भी CBI जांच की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की

इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व (Reserve) कर दिया गया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में CBI  जांच की जरुरत नहीं हैं।

अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उस रिसॉर्ट (Resot) के मालिक पर है जहां वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी।

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