केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ने के आसार कम, 2 जून को जेल…

Digital Desk

CM Arvind Kejriwal : शराब नीति घोटाले (Liquor Scam) में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को  Supreme Court ने चुनाव प्रचार (Election Campaign) के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी थी।

2 जून को उनकी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होती है। इसके बाद उन्हें फिर सरेंडर कर देना है।

इस बीच केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने के लिए गुजारिश की गई थी।

यह गुजारिश हेल्थ ग्राउंड पर की गई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द विचार नहीं किया। अब यह स्पष्ट है कि उन्हें 2 जून को फिर जेल जाना पड़ेगा।

2 जून को सरेंडर करना होगा

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है।

अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

केजरीवाल की ओर से दलील दी गई है कि डॉक्टरों ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट कराने को कहा है और इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है।

आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट चुका है और किटोन लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी होने की भी आशंका है।

अवकाश काल में जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि अनुरोध को विचार के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।

बेंच ने सिंघवी से यह भी पूछा कि पिछले हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस याचिका को क्यों नहीं लाया गया।

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