झारखंड : कोचिंग में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करनेवाले शिक्षक को कोर्ट ने सुनायी पांच साल कैद की सजा

News Aroma Media
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रामगढ़ : रामगढ़ कोर्ट ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करनेवाले शिक्षक को पांच साल कैद की सजा सुनायी है।

व्यवहार न्यायालय में एडीजे-1 राधा कृष्ण के कोर्ट ने भुरकुंडा थाना कांड संख्या 131/2018 के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोचिंग क्लास चलानेवाले शिक्षक रौशन करमाली को पांच साल कैद की सजा सुनायी है।

पीपी एसके शुक्ला ने बताया कि छह मई 2018 को एक छात्रा के परिजनों द्वारा भुरकुंडा पुलिस से शिकायत की गयी थी कि शिक्षक रौशन करमाली द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। उसके द्वारा अश्लील वीडियो भी दिखाया जा रहा है।

इस मामले में भुरकुंडा थाना में मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में नौ गवाह प्रस्तुत किये गये।
कोर्ट में यह साबित हो गया कि कोचिंग क्लास चलानेवाले रौशन करमाली द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की जा रही थी।

एडीजे-1 राधा कृष्ण के कोर्ट ने रौशन करमाली को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है। इस पूरे मामले के अनुसंधानकर्ता राजकेश्वर सिंह साहनी द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था।

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