

रांची: राजधानी रांची में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की विशेष जांच के दौरान 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। इनमें से 18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित होते पाए गए। अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने पहले संबंधित संस्थानों को तीन दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस लेने का नोटिस दिया था। तय समय बीतने के बाद भी जब इन संस्थानों ने लाइसेंस नहीं लिया, तो निगम ने अब इन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।





निगम अधिकारियों के अनुसार झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस व्यावसायिक गतिविधि चलाना नियमों का उल्लंघन है। जांच के दौरान संबंधित संस्थानों में अधिनियम की धारा 455 और 600 तथा ट्रेड लाइसेंस रूल्स की कंडिका 19 और 20 के उल्लंघन की बात सामने आई है।
जिन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा रही है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं। नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस चल रहे किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेने के बाद ही अपना संचालन करें।
